उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में बनी एक मस्जिद को “अवैध” बताते हुए कुछ दिन पहले हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया था, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी।

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हंगामा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

अब इस मामले में आरोपी हिंदूवादी नेताओं — सचिन सिरोही और संजय समरवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि आरोप सिद्ध न हो जाएं।

यह मामला धार्मिक और सामाजिक संतुलन के लिहाज से संवेदनशील बना हुआ है, और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।  ASHRAF HUSSAIN

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